राशनिंग विभाग ने फिर मारा छापा, एक करोड़ छब्बीस लाख रुपए की संपत्ति जब्त

— टैंकर से की जा रही थी एलपीजी गैस की चोरी, टैंकर चालकों के साथ कालाबाजारी में शामिल व्यवसायियों पर भी हुई कार्रवाई

मुंबई : महाराष्ट्र में तो एलपीजी गैस की कालाबाजारी का रिकॉर्ड टूट रहा है। लगातार राशनिंग विभाग के सतर्कता विभाग की ओर से छापेमारी की जा रही है और कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया जा रहा है। इस बार तो रिकॉर्ड माल जब्ती के साथ सीधे टैंकर से गैस चोरी कर कालाबाजारी करने का टूटा है। एक ओर जहां 1 करोड़ 26 लाख रुपए मूल्य की वस्तुएं जब्त की गई है, वहीं तीन लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। और अब, सतर्कता विभाग के साथ पुलिस को टैंकर से गैस चोरी करने का एक बड़ा नेटवर्क होने का पता चल रहा है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार, यह धंधा पहले से चल रहा था। फिलहाल गैस की किल्लत हो जाने से राशनिंग विभाग के सतर्कता विभाग भी अलर्ट मोड में है। जगह-जगह छापेमारी की जा रही और कालाबाजारी करने वाले पकड़े भी जा रहे हैं। इसी कड़ी में छत्रपति संभाजीनगर में राशनिंग विभाग ने छापेमारी कर एचपीसीएल के एलपीजी गैस टैंकर से कालाबाजारी करते तीन लोगों को पकड़ा और उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया। यहां कई भरे हुए गैस सिलिंडर भी बरामद किए गए हैं। राशनिंग विभाग ने एफआईआर दर्ज करा दिया है।
छत्रपति संभाजीनगर स्थित जिला आपूर्ति विभाग के सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी संदीप विश्वनाथ शिंदे ने एमआईडीसी पुलिस स्टेशन, वालुज में एलपीजी गैस टैंकर से कमर्शियल गैस सिलिंडर में पाइप के सहारे गैस भरकर कालाबाजारी करने का मामला दर्ज कराया है।

छापेमारी में शामिल अधिकारी

सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी संदीप विश्वनाथ शिंदे के अनुसार, नियंत्रक राशन वितरण एवं निदेशक नागरिक आपूर्ति एवं राज्य स्तरीय सतर्कता दल, मुंबई की सूचना पर सहायक नियंत्रक राशन वितरण प्रदीप अशोकराव काले, मुख्य निरीक्षण अधिकारी नागनाथ हंगरगे, राशन वितरण निरीक्षक चंद्रकांत कांबले, राजीव भेले, रामराजे भोसले, राजेश सोराटे, देवानंद थोरवे, रविंद्र राठौड़, पवन कुंभले, अमोल बुरटे, राहुल इंगले, विकास नागदिवे, अरुण काटे और दीपेंद्र पारुलेकर और उनके साथ पांच अन्य लोगों ने होटल साई यश के बगल में स्थित खुले स्थान का दौरा किया, जो मौजे खोजेवाड़ी शिवर, वैजापुर रोड, तालुका गंगापुर, जिला मुंबई में स्थित है। छत्रपति संभाजीन मुंबई के छत्रपति संभाजीनगर में राशनिंग विभाग ने छापेमारी कर एसपीसीएल के एलपीजी गैस टैंकर से कालाबाजारी करते तीन लोगों को पकड़ा और उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया। यहां कई भरे हुए गैस सिलिंडर भी बरामद किए गए हैं। राशनिंग विभाग ने एफआईआर दर्ज करा दिया है और कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

जब्त की गई संपत्ति का विवरण स्टॉक/संख्या

1. एलपीजी टैंकर संख्या एम.एच.-43-सी.के.-5921 01 52,95,000/- 52,95,000/-

2. टैंकर संख्या एम.एच.43-सी.के.-5747 01 52,95,000/- 52,95,000/-

3. टैंकर संख्या एम.एच.-43-सी.के.-5921 एलपीजी गैस का अनुमानित भंडारण लगभग 17590 किलोग्राम है 57/-

4. टैंकर संख्या एम.एच.43-सी.के.-5747 एलपीजी गैस का अनुमानित भंडारण लगभग 17630 किलोग्राम है 57/- 10,03,423/-

5. 19 किलोग्राम वाणिज्यिक उपयोग के लिए एचपीसी का वजन एल. कंपनी ने सिलेंडर 17 1754+ 2400=4,154/-70,618/-6 भरा 10,01,146/-

कंपनी का 19 किलोग्राम का व्यावसायिक उपयोग वाला एचपीसीएल खाली सिलेंडर 14,400/- 3,112/-

06. 2,400/-

07. 14 कि.ग्रा. घरेलू उपयोग के लिए भरा हुआ सिलेंडर 01 3,112/-

08. 05 कि.ग्रा. एचपीसीएल कंपनी द्वारा भरा हुआ सिलेंडर, 02 2,200/-

09. गैस सिलेंडर भरने के लिए प्रयुक्त रबर पाइप जिसमें 04 वाल्व हैं। 01 1,100/-1,100/-

10. रबर पाइप के साथ 04 वाल्व वाला पाइप जिसमें एक लोहे का वाल्व है। 01

11. टैंकर संख्या एम.एच.-43-सी.के.-5921 संख्या एसजीएस950569 की टूटी हुई सील 01 1,100/-

12. टैंकर संख्या एम.एच.-43-सी.के.-5921 संख्या एसजीएस950569 की सील टूटी हुई है। 01

कुल 1,26,87,099/- (एक करोड़ छब्बीस लाख सत्तासी हजार निन्यानवे रुपये मात्र)

जब्त की गई संपत्ति और एलपीजी टैंकर संख्या एम.एच.-43-सी.के.-5921 और एम.एच. 43-सी.के.-5747 के चालकों को पंच की उपस्थिति में पुलिस को सौंप दिया गया।

एलपीजी टैंकर संख्या एम.एच.-43-सीके-5921 के चालक श्रीकृष्णा सखाराम दहिफले और टैंकर संख्या एम.एच.43-सीके-5747 के चालक मिराज मोहम्मद जैश खान, महेश विष्णु थोरात, जिन्होंने उक्त कारोबार में सहायता की, साथ ही उपरोक्त दोनों एलपीजी टैंकरों के मालिक श्रीहर छेड़ी और ट्रक चालक ने संयुक्त रूप से होटल साई यश के बगल में खुले स्थान पर, मौजे खोजेवाड़ी शिवर, वैजापुर रोड, तहसील गंगापुर, जिला छत में पंच की उपस्थिति में जब्त माल और एलपीजी टैंकर संख्या एम.एच.-43-सीके-5921 और एम.एच.43-सीके-5747 के चालकों को जब्त कर लिया।

एलपीजी टैंकर संख्या एम.एच.-43-सी.के.-5921 के चालक श्री कृष्ण सखाराम दहिफले और टैंकर संख्या एम.एच.43-सी.के.-5747 के चालक मिराज मोहम्मद जैश खान, महेश विष्णु थोरात, जिन्होंने उक्त कारोबार में सहयोग किया, साथ ही उपरोक्त दोनों एलपीजी टैंकरों के मालिक हरचेदी और चालक ने मिलीभगत से अवैध रूप से एलपीजी टैंकर की सील तोड़ दी और होटल साई यश के बगल में खुले स्थान पर, मौजे खोजेवाड़ी शिवर, वैजापुर रोड, तहसील गंगापुर, जिला छत्रपति संभाजीनगर 431133 में एक व्यावसायिक गैस सिलेंडर में अवैध रूप से गैस भरी।
इन टैंकरों को भरकर उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3, 7, 8 और 9 तथा दिल्ली योग्य पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 की धारा 2, 3, 4 और 6 का उल्लंघन किया है और मानव जीवन को खतरे में डाला।

छत्रपति संभाजीनगर के सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी संदीप विश्वनाथ शिंदे ने बताया कि टैंकर संख्या एम.एच.-43-सी.के.- 5921 के चालक कृष्ण सखाराम दहिफले, टैंकर संख्या एम.एच.-43-सी.के.-5747 के चालक मिराज मोहम्मद जैशखान और वांछित आरोपी, व्यापार में सहायक महेश विष्णु थोरात, एल.पी.जी. टैंकर संख्या एम.एच.-43-सी.के. पर आरोप लगाया है। -5921 स्वामी हरचेदी और ट्रांसपोर्टर, टैंकर संख्या एम.एच. 43-सी. के.-5747 स्वामी हरचेदी और ट्रांसपोर्टर के विरुद्ध सरकार की ओर से कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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