मुंबई : महाराष्ट्र में अगर कोई व्यक्ति BS-IV या उससे ऊपर के पुराने वाहन को स्क्रैप करके नया वाहन खरीदता है, तो उसे मोटर व्हीकल टैक्स में 16% छूट मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति BS-III या उससे पुराने वाहन को स्क्रैप करता है और नया वाहन खरीदता है, तो उसे 30% तक टैक्स में छूट मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट में पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर टैक्स में ज्यादा छूट देने फैसला किया है। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 7.69 लाख करोड़ का बजट पेश किया।
इससे होगा यह कि ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहन सड़कों से हटेंगे और हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी।
जानकारी के अनुसार, सरकारी वाहनों को 15 साल पुराने होने पर स्क्रैप करना जरूरी है।
निजी कार को 20 साल बाद स्क्रैप करना है। ऑटो रिक्शा को 15 साल बाद एवं काली-पीली टैक्सी को 20 साल बाद स्क्रैप करना जरूरी है।
महाराष्ट्र सरकार ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि BS-IV और उससे नीचे के पुराने निजी वाहनों पर पर्यावरण (ग्रीन) टैक्स को दोगुना किया जाएगा। यानी 2 व्हीलर पर जो 2000 का टैक्स लगता था, वो 4000 होगा, हलकी पेट्रोल वाली गाड़ियों पर जो 3000 रुपये लगता था, वो 6000 होगा, हलकी डीजल वाली गाड़ियों पर जो 3500 टैक्स लगता था, वो 7000 होगा।