मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेल में बंद गैंगस्टर अबू सलेम की पैरोल याचिका खारिज कर दी। पुलिस एस्कॉर्ट चार्ज देने में असमर्थता जताने के बाद हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज की। अबू सलेम ने अपने बड़े भाई की मौत के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट से 14 दिन की पैरोल के लिए गुहार लगाई थी। इसके लिए सलेम की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी। अबू सलेम की सजा साल 2030 में पूरी होगी। तब उसे रिहा किया जा सकता है।
ज्ञात जो कि सलेम को 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था। अबू सलेम को साल 2002 में फर्जी पासपोर्ट के मामले में पुर्तगाल में अरेस्ट किया गया था। अबू सलेम अभी महाराष्ट्र की नासिक सेंट्रल जेल में बेहद उच्च सिक्योरिटी वाली बैरक में बंद है। उसे 2024 में नवी मुंबई की तलोजा जेल से वहां शिफ्ट किया गया था। अबू सलेम ने अपने भाई की मौत के बाद पैतृक गांव जाने के लिए पैरोल मांगी थी।