अवैध जाति प्रमाणपत्र के चलते पूर्व मेयर विशाखा राउत की सदस्यता रद्द, छह साल चुनाव लड़ने पर रोक

मुंबई: मुंबई की पूर्व मेयर और दादर के वार्ड नंबर 191 से निर्वाचित पार्षद विशाखा राउत की सदस्यता बीएमसी ने रद्द कर दी है। यह वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित था। राउत द्वारा चुनाव के दौरान जमा किए गए ओबीसी जाति प्रमाणपत्र को अमान्य घोषित किए जाने के बाद बीएमसी ने यह कार्रवाई की है।

जानकारी के अनुसार, विशाखा राउत ने पालघर जिले से जारी ओबीसी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर चुनाव लड़ा था। जांच के बाद संबंधित प्राधिकरण ने उनके जाति प्रमाणपत्र को अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद बीएमसी ने उनकी पार्षद के रूप में सदस्यता समाप्त करने का निर्णय लिया।

बीएमसी की कार्रवाई के साथ ही विशाखा राउत पर छह वर्षों तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। इस फैसले से मुंबई की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राउत पहले मुंबई की मेयर भी रह चुकी हैं और शिवसेना की प्रमुख नेताओं में शामिल रही हैं।

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