मुंबई। सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की वर्ष 2020 में हुई मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को एफआईआर दर्ज कर मामले की विस्तृत और निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने मामले की परिस्थितियों और पूर्व जांच में कई गंभीर विसंगतियों पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस की जांच से जवाब मिलने के बजाय कई नए सवाल खड़े होते हैं। अदालत के अनुसार, मामले में एक व्यापक और ठोस जांच की आवश्यकता है।
दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को हुई थी। इसके बाद से इस मामले को लेकर विभिन्न तरह के सवाल और विवाद सामने आते रहे हैं। दिशा के पिता ने भी मामले की जांच को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था और मौत की परिस्थितियों की नए सिरे से जांच की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने और मामले के सभी पहलुओं की गहराई से जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही मुंबई पुलिस को संबंधित दस्तावेज और केस रिकॉर्ड जांच एजेंसी को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। जांच के लिए एक अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति किए जाने की बात भी सामने आई है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई जांच का आदेश किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के समान नहीं है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पर्याप्त साक्ष्य के बिना किसी को आरोपी नहीं माना जाना चाहिए। अब सीबीआई की जांच के बाद ही मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपों पर स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।
फोटो : दिशा सालियान