महाराष्ट्र : पुणे में कर्फ्यू लगाए जाने की खबरों के बीच प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में न तो लॉकडाउन लगाया गया है और न ही लोगों की आवाजाही पर कोई रोक है। पुणे प्रशासन ने 26 मई की रात से 14 दिनों के लिए एहतियाती पाबंदियां लागू की हैं।
इन पाबंदियों के तहत बिना अनुमति सार्वजनिक सभाएं, विरोध प्रदर्शन, मार्च और बैठकें आयोजित नहीं की जा सकेंगी। साथ ही हथियार, ज्वलनशील सामग्री और हिंसा भड़काने वाली वस्तुएं रखने या ले जाने पर रोक रहेगी।
पुलिस ने भड़काऊ नारे, आपत्तिजनक भाषण, तेज आवाज में संगीत और सार्वजनिक शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया है। पांच से अधिक लोगों के जमावड़े और बिना अनुमति जुलूस निकालने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि यह आदेश कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए नियमित रूप से जारी किए जाते हैं। वहीं, प्रशासन ने रात 10 बजे के बाद बिना अनुमति चल रही खाने-पीने की दुकानों और फेरीवालों के खिलाफ अभियान भी तेज कर दिया है।