माँ को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद देखने नहीं आया बेटा, बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर

मुंबई : मानवता को तार-तार करने वाली एक खबर के साथ कुछ उम्मीद की भी खबर है। एक बेटे ने जहां अपनी मां को अस्पताल में भर्ती कर देने के बाद देखने तक नहीं पहुंचा, वहीं इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेटे पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के निर्देश के बाद बांद्रा पुलिस ने 76 वर्षीय महिला की देखभाल न करने के आरोप में उसके बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

बांद्रा पुलिस के अनुसार, इसकी शिकायत बांद्रा (वेस्ट) स्थित होली फैमिली हॉस्पिटल के कोर्ट जाने और वहां से ऑर्डर जारी होने के बाद मिली। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने बाद महिला के बेटे को आदेश या था कि वह मां को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर बांद्रा के भाभा अस्पताल में भर्ती कराए। आरोप है कि बेटे ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, जिसके बाद उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया।

एफआईआर के अनुसार, ब्रेन स्ट्रोक की शिकार बनी बुजुर्ग मां को दो महीने पहले बेटे ने होली फैमिली हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। वहां इलाज के दौरान डिपॉजिट से अधिक बिल हो गया। इससे आरोपी भड़क गया और हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया।

हॉस्पिटल ने बताया कि वह सिर्फ ईमेल भेजकर ही बातचीत किया करता था, जबकि उसकी मां कभी आईसीयू में, तो कभी जनरल वॉर्ड में इलाज के हिसाब से शिफ्ट होती रहती थी। आखिरकार, जब बेटा नहीं आया, तो उन्होंने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने आदेश भी जारी किया, जिसका उसने पालन कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपी के खिलाफ वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा और मेडिकल स्टाफ से अभद्रता संबंधी धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। इस मामले में आरोपी को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

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