मुंबई : अपनी 15 साल की नाबालिक बेटी के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आज 22 अक्टूबर को मुंबई की एक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 53 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बेटी के साथ 2018 से 2020 के बीच बार-बार यौन उत्पीड़न करने और उसे गर्भवती करने का आरोप लगा था। कोर्ट ने माना कि बेटी ने भावनात्मक दबाव और पारिवारिक प्रभाव के चलते अपना बयान बदला था। क्योंकि उसने डर और मानसिक परेशानी की बात स्वीकार की थी। कोर्ट ने दोषी पिता पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जो पीड़िता को मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा।